पंजाब के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, CBI की सख्त कार्रवाई पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया है कि भ्रष्टाचार के हालिया आरोपों की जांच के दौरान वह पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे। दरअसल, पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सरकारी तबादलों और फैसलों में रिश्वत के आरोपों की CBI जांच की बात कही गई थी। पंजाब सरकार का तर्क था कि इस मामले में उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
हाई कोर्ट करेगा CBI के आरोपों की जांच
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 2 महीने का समय दिया है, ताकि वह CBI को इन आरोपों की जांच करने और 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दे सके। हालांकि, इस दौरान अभी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। वहीं, पंजाब सरकार इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि क्या CBI को इस राज्य से जुड़े मामले की जांच करने का अधिकार है भी या नहीं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा।