अहमदाबाद विस्फोट: सुप्रीम कोर्ट ने 56 लोगों की जान लेने वाले दोषी की फांसी पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद तनवीर की फांसी पर रोक लगा दी है। मोहम्मद तनवीर 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों के मामले में दोषी हैं। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल, तनवीर ने गुजरात हाई कोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े तनवीर और कई दूसरे दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले निचली अदालतों के पुराने केस रिकॉर्ड्स की जांच की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने तय की 8 हफ्ते की समय सीमा
गुजरात सरकार को प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट जमा करने के लिए अब 8 हफ्ते का समय मिला है। साथ ही जेल अधीक्षक को भी तनवीर का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करवाना होगा और 8 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 12 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई करेगा। बता दें कि जुलाई में हाई कोर्ट ने इन खूनी धमाकों से जुड़े 38 लोगों की मौत की सजा को सही ठहराया था। इन धमाकों को भारत के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। हमले की साजिश रचने वाले 11 दूसरे लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।