सुप्रीम कोर्ट का CBSE की तीन भाषा नीति पर रोक लगाने से इनकार, अनिवार्य होंगी 2 भारतीय भाषाएं
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की नई 3 भाषा नीति पर रोक लगाने से मना कर दिया है। यह नीति कक्षा 9 के छात्रों पर 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने साफ कहा कि अंतरिम सुरक्षा का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब है कि यह नीति अभी लागू रहेगी।
3 भाषा नीति में 2 भारतीय भाषाओं का होना अनिवार्य
एक NGO ने इस नीति को इतनी जल्दी लागू करने पर चुनौती दी है, लेकिन इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। CBSE को 15 जून तक इस नीति के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने थे। इस नियम के मुताबिक, कक्षा 9 के छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से 2 भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उसका सिर्फ इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। स्कूलों को 30 जून तक अपनी भाषा संबंधी जानकारी अपडेट करनी होगी। CBSE 19 भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें, वर्चुअल क्लासेस और शिक्षकों के आदान-प्रदान में भी मदद करेगा।