सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- रेल काउंटर टिकट पर अब यात्रा बीमा लेना होगा अनिवार्य
27 अक्टूबर से भारतीय रेलवे ने स्टेशन काउंटर से खरीदे गए सभी टिकटों के लिए यात्रा बीमा लेना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम सिर्फ ऑनलाइन टिकटों पर ही नहीं, बल्कि काउंटर से मिलने वाले सभी टिकटों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा ट्रेन हादसे से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है। जस्टिस अमानुल्लाह और महादेवन की पीठ ने यह आदेश दिया है, जिसका मकसद स्टेशन काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा देना है।
भुगतान पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करेगा
अभी तक ऑनलाइन टिकट बुक करते समय यात्रियों के पास सिर्फ 45 पैसे देकर यात्रा बीमा लेने का विकल्प था। अब इस नए बदलाव के बाद काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी बीमा कवर मिलेगा। हालांकि, मिलने वाली बीमा राशि पॉलिसी के नियमों और शर्तों के आधार पर ही तय होगी, ऐसा नहीं है कि हर मामले में बड़ा क्लेम मिलेगा। अगर कभी बीमा क्लेम करने की नौबत आती है, तो अपना टिकट सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होगा। भारतीय रेलवे जल्द ही इस बारे में और जानकारी साझा करेगी कि ऑफलाइन क्लेम की प्रक्रिया कैसे काम करेगी।