चुनाव आयोग में अकेले फैसले लेने की नीति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जांच के घेरे में आए CEC ज्ञानेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कुमार ने मतदाता सूची और अपीलों से जुड़े कई बड़े फैसले अपने दूसरे कमिश्नरों को शामिल किए बिना ही ले लिए, जो नियमों के खिलाफ है। उनकी मांग है कि कुमार को निलंबित किया जाए ताकि चुनाव आयोग हमेशा मिलकर काम करने वाली संस्था बनी रहे।
याचिकाकर्ताओं ने लगाया मतदता सूची में में एकतरफा बदलाव करने का आरोप
याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत है कि मतदता सूची में बदलाव और मतदाता पंजीकरण फॉर्म में फेरबदल जैसे फैसले चुनाव आयोग की पूरी टीम की सहमति से नहीं, बल्कि अकेले ही ले लिए। याचिकाओं में यह भी बताया गया है कि गोवा और पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए गए, जिनके लिए सही मंजूरी नहीं ली गई थी। अब कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ये फैसले नियमों के खिलाफ थे, और इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए।