मेरठ में 16,000 से ज्यादा अवैध संपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का सील और ध्वस्तीकरण का आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में 16,000 से ज्यादा अवैध संपत्तियों को सील करने और ढहाने का आदेश दिया है।
यह फैसला तब आया है, जब एक रिपोर्ट में शहर में बड़े पैमाने पर बिना इजाजत के किए गए निर्माण को उजागर किया गया था।
जजों ने इस मामले पर तेजी से कार्रवाई करने को कहा है ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे।
आयोग को मिलीं करीब 17,000 इमारतें
एक खास आयोग को पता चला कि जोन A में लगभग 17,000 इमारतें, जिनमें ज्यादातर घर हैं, बिना मंजूरी के बनाई गई थीं।
इमारतों को ढहाने का काम शुरू हो चुका है और कोर्ट ने दिसंबर तक इस बारे में जानकारी मांगी है।
अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या यह सब होते समय स्थानीय प्रशासन ने अनदेखी की थी।