सुप्रीम कोर्ट ने 'गड़बड़' चुनाव रद्द किए, पटियाला-मोगा के 50 वार्डों में अब फिर पड़ेंगे वोट
पंजाब के लिए यह एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला और मोगा के 50 म्युनिसिपल वार्डों में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह फैसला इसलिए आया है क्योंकि एक जांच में सामने आया कि पिछले निकाय चुनाव (जो दिसंबर 2024 में हुए थे) के नामांकन प्रक्रिया के दौरान बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई थीं।
हालात इतने खराब थे कि अदालत ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी स्थिति में निष्पक्ष मतदान हो ही नहीं सकता था।
चुनाव की निगरानी के लिए हाई कोर्ट के पर्यवेक्षक
ये दोबारा चुनाव 6 हफ्तों के भीतर कराने होंगे। इन पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन पर्यवेक्षकों को चुनेंगे, वे बारीकी से नज़र रखेंगे। नामांकन से लेकर मतदान तक हर प्रक्रिया कैमरे की निगरानी में होगी।
साथ ही, पंजाब सरकार मॉनिटरिंग कमेटी और पर्यवेक्षकों का मानदेय और उनसे जुड़े बाकी खर्च भी वहन करेगी। कर्मचारियों की सूची भी सरकार ही उपलब्ध कराएगी और शिकायतों पर नजर रखने में भी मदद करेगी। इसकी अंतिम रिपोर्ट सीधी मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरा काम ठीक से किया गया है।