सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बकाया चालान पर अब गाड़ी होगी ब्लैकलिस्ट
अगर आपने अब तक अपने ट्रैफिक चालानों का भुगतान नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपकी गाड़ियों से जुड़ी सेवाएं रोक देंगे। इसका मतलब है कि जब तक आप अपना बकाया चुका नहीं देते, तब तक आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस या प्रदूषण सर्टिफिकेट भी रिन्यू नहीं करा पाएंगे।
यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पूरे देश में करीब 49,194.05 करोड़ रुपये के जुर्माने अभी भी बकाया हैं।
बकाया चालान वाली गाड़ियों को परिवहन पोर्टल करेगा ब्लैकलिस्ट
जिन गाड़ियों के ई-चालान का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में आप अपनी गाड़ी को बेच या ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, जब तक कि सारे जुर्माने नहीं चुका दिए जाते।
अदालत ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे स्पीड कैमरा जैसी नई तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करें और सड़क सुरक्षा से जुड़े सरकारी दिशानिर्देशों का ठीक से पालन करें। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति एक साल में 5 या उससे ज़्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसे जनता के लिए परेशानी या खतरा माना जाएगा। इस बार पैदल चलने वालों की सुरक्षा और ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई करने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है।