अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा पर हाई कोर्ट को तुरंत करनी होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि वह तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा से जुड़ी याचिका पर तुरंत सुनवाई करे। दरअसल, एक पुराने आदेश के चलते उन्हें सरकारी इजाजत के बिना विदेश जाने की अनुमति नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया कि उनकी याचिका काफी समय से अटकी हुई है और अभी तक इस पर सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं हुई है।
अभिषेक बनर्जी ने की विदेश में आंखों के इलाज की मांग
अभिषेक के वकील ने बताया कि उन्हें विदेश में आंखों का इलाज कराना है। इसके लिए उन्होंने विदेश यात्रा की इजाजत मांगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने उन्हें देश में ही इलाज कराने का सुझाव दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयानों के लिए अदालत ने उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचाया भी था, लेकिन फिर भी उनकी विदेश यात्रा पर पाबंदी लगाई हुई थी।