हवाई किराए में 700 प्रतिशत का उछाल पर बोला सुप्रीम कोर्ट- फिलहाल टाल देनी चाहिए हवाई यात्रा
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सुप्रीम कोर्ट ने हवाई किराये में कथित तौर पर करीब 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर दायर एक याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। न्यायाधीशों ने सीधे तौर पर कहा कि अगर कोई टिकट के दामों को लेकर परेशान है, तो फिलहाल हवाई यात्रा टाल देनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि किराये में यह बढ़ोतरी गलत है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
16 नवंबर तक आएंगे नए विमानन नियम
इसी बीच, एक और मामले में अदालत से मांग की गई है कि हवाई किराये में अचानक होने वाले बदलावों को नियंत्रित किया जाए और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा दी जाए। सरकार ने बताया है कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत नए विमानन नियम बनाए जा रहे हैं। ये नियम 16 नवंबर तक अदालत के साथ साझा कर दिए जाएंगे।