सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई एथेनॉल लेबलिंग की मांग, जानिए क्या कहा
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सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन में एथेनॉल की मात्रा साफ-साफ बताने की एक अपील ठुकरा दी है। यह याचिका नरेन्द्र कुमार गोस्वामी ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि हर पंप के नोजल पर लेबल लगाया जाए और ईंधन के बिलों में एथेनॉल का सही प्रतिशत बताया जाए। इस मामले में खुद दखल देने के बजाय जजों ने गोस्वामी को सुझाव दिया कि वे अपनी चिंताएं हाई कोर्ट में उठाएं।
भारत के अटॉर्नी जनरल ने याचिका को प्रॉक्सी बताया
गोस्वामी ने तर्क दिया था कि लोगों को यह जानने का हक है कि उनके पेट्रोल में क्या मिलाया जा रहा है, लेकिन भारत के अटॉर्नी जनरल इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने इसे प्रॉक्सी याचिका कहा और बताया कि इसी तरह की एक अपील पिछले साल भी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे दखल न देने का फैसला किया और आगे की कार्रवाई के लिए इसे हाई कोर्ट पर छोड़ दिया।