सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, अब दिल्ली में मतदाता बनना होगा और भी आसान
दिल्ली के मतदाताओं के लिए एक अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली में मतदाता के तौर पर पंजीयन करने और अपना मतदाता विवरण ठीक करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाए। अदालत ने कहा है कि पंजीयन की आखिरी तारीखें बढ़ाई जाएं। साथ ही फॉर्म 6, 7 या 8 में कोई बड़ा बदलाव न किया जाए। खासकर उन लोगों के लिए जो पहले मतदाता सूची से बाहर हो गए थे। अब उन्हें दोबारा सूची में शामिल होने के लिए कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। कोर्ट का मुख्य मकसद यही है कि आखिरी समय की डेडलाइन की वजह से कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से न रह जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना नाम जुड़वा सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने ECI को दिए 2 हफ्ते
जजों ने बताया कि पहले जब मतदाता सूची अपडेट हुई थीं, तब कुछ दिक्कतें सामने आई थीं। कई लोग ऐसे थे जिनका नाम गलत तरीके से सूची से हटा दिया गया था या छूट गया था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि शुरुआती डेडलाइन छूट जाने पर लोगों को अतिरिक्त कागजी कार्यवाही क्यों करनी पड़ती है। ECI को इन सभी बदलावों को लागू करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपको या आपके किसी दोस्त को दिल्ली में मतदाता पंजीयन करवाना है या अपनी जानकारी अपडेट करनी है, तो यह काम जल्द ही काफी आसान हो जाएगा। यह कदम सभी के लिए वोटिंग को ज्यादा निष्पक्ष और सुलभ बनाने के लिए उठाया गया है।