सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए पटियाला और मोगा में 50 नगर निगम वार्डों में हुए चुनाव, अब दोबारा डाले जाएंगे वोट
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पटियाला और मोगा में 50 नगर निगम वार्डों में हुए चुनाव रद्द कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तब लिया, जब एक जांच में पता चला कि उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान डराने-धमकाने और दखलअंदाजी जैसे कई बड़े मुद्दे सामने आए थे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले 6 हफ्तों के भीतर नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। इस बार चुनाव प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए कम से कम 2-3 वरिष्ठ वकीलों को ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे निगरानी समिति
एक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कई उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया था। इतना ही नहीं, उनके जरूरी कागजात भी फाड़ दिए गए थे। इसी के चलते सत्ताधारी पार्टी के कई नेता बिना किसी विरोध के चुनाव जीत गए थे। चुनाव में फर्जी मतदान और लोगों को धमकाने की खबरें भी सामने आई थीं। पंजाब सरकार ने जांच आयोग की इन सिफारिशों को मानने पर अपनी सहमति दे दी है। अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक निगरानी समिति बनाएंगे। इस समिति की जिम्मेदारी हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज को सौंपी जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो।