दिल्ली: मतदाताओं के नाम कटने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, ऐसे जुड़ेगा नाम
हाल ही में दिल्ली में वोटर लिस्ट में हुए बदलाव के दौरान अगर आपका नाम लिस्ट से हट गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको आश्वस्त किया है कि आपको किसी कानूनी कार्रवाई को लेकर परेशान होने की जरुरत नहीं है। खासकर अगर आपने पहली बार वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 जमा किया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि अदालत का पूरा ध्यान इस समय सभी की परेशानियों को दूर करने पर है।
दिल्ली मतदाताओं के लिए फॉर्म 8 का विकल्प खुला
वोटर लिस्ट में बदलाव (SIR) के दौरान 31.5 लाख से भी ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए थे। इससे लोगों में काफी उलझन और घबराहट फैल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रभावित लोगों को दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल होने की इजाजत दे दी है।
इसके लिए वे फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए यह भी साफ किया है कि किसी मतदाता पर सिर्फ इस वजह से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी कि उसका नाम पहले से वोटर लिस्ट में था और उसने एसआईआर के दौरान या बाद में फॉर्म 6 भरा था।
इस गड़बड़ी को सुधारने की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को इस मामले की फिर से समीक्षा करेगा ताकि यह देखा जा सके कि सभी काम समय पर पूरे हो रहे हैं या नहीं।