दिल्ली में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा प्रहार: 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध, अधिकारियों को सख्ती के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की लगातार हो रही बिक्री पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इन पर अदालत ने रोक लगाई हुई है, इसके बावजूद इनकी बिक्री जारी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले ने अधिकारियों को सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि बाजारों में अब भी पटाखे आसानी से बिक रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया
पिछले महीने के आखिर में अदालत ने 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए थोड़ी देर की छूट दी थी। ऐसा परंपरा और साफ हवा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तहत किया गया था, लेकिन नियमों की अनदेखी को देखते हुए अदालत ने अब 9 नवंबर से सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। अस्पतालों या संवेदनशील इलाकों के पास पटाखे चलाने पर अब भी पूरी तरह रोक है। अदालत त्योहारों के दौरान लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने पर जोर दे रही है।