Loading...
दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो हटाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट नाराज, BMC को सख्त आदेश
दीया मिर्जा का वीडियो अपलोड करने का आदेश

दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो हटाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट नाराज, BMC को सख्त आदेश

Nov 03, 2026
01:09 pm

क्या है खबर?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दीया मिर्जा के दिवाली पर पटाखे न जलाने की अपील का वीडियो हटाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को कोई दूसरा नहीं दिया जाता चाहिए। साथ ही, भाजपा नेताओं की आपत्ति पर भी टिप्पणी की। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि अभिनेत्री ने कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक दिवाली पर जागरूकता वीडियो बनाया था।

आदेश

BMC को वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश

लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को आदेश दिया कि वह दीया का वीडियो दोबारा अपलोड करें।

दरअसल, भाजपा नेताओं की आपत्ति के बाद BMC ने अभिनेत्री का वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया था।

हालांकि, कोर्ट ने भाजपा नेताओं की टिप्पणी को "परेशान" करने वाला बताया और कहा, "इन नेताओं ने कोर्ट के उस पुराने आदेश पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें सभी को जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। "

मामला

एकजुटता बनाए रखने की जरूरत

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सामुदायिक भावना महत्वपूर्ण है और जब पर्यावरण व ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे की बात आती है तो हमें एकजुटता बनाए रखने की जरूरत है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि हर कोई एक ही हवा में सांस ले रहा है, इसलिए मामले को दूसरा रंग नहीं देना चाहिए।

बता दें कि दीया ने अपने वीडियो में दिवाली केअवसर पर सड़कों पर पटाखे न जलाने की अपील की थी।

ADVERTISEMENT