मद्रास हाई कोर्ट ने 50 साल बाद सेना के अधिकारी का तलाक किया मंजूर
मद्रास हाई कोर्ट ने करीब 5 दशकों की शादी के बाद एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के तलाक को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अब उनके रिश्ते में कोई सुधार संभव नहीं था। कोर्ट ने बताया कि पत्नी ने पति पर बार-बार आरोप लगाए, उसने अपना थाली (मंगलसूत्र) उतार दिया था और वे दोनों 1996 से ही अलग रह रहे थे। कोर्ट के मुताबिक, कानून की नजर में ये मानसिक क्रूरता के साफ संकेत थे।
कोर्ट में पत्नी ने थाली उतारने की बात मानी
पत्नी ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने अपनी थाली (जो हिंदू शादियों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है) उतार दी थी। उसने पति के कथित अफेयर (अवैध संबंधों) के बारे में उसके सेना के अधिकारियों को शिकायतें भी भेजी थीं, जिससे उसकी इज्जत को धक्का लगा। यह दंपति 1996 से साथ नहीं रह रहा था और उनकी सुलह की कोई कोशिश नहीं की गई। जैसा कि जज ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'एक ऐसी शादी जो दशकों से सिर्फ कागजों पर हो और जिसमें कड़वाहट व मुकदमेबाजी भरी हो, वह खुद ही क्रूरता का कारण बन जाती है।'