केरल हाई कोर्ट से पिनरई विजयन और परिवार को राहत, FIR और जांच पर रोक
केरल हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला CMRL-एक्सालॉजिक रिश्वत मामले से जुड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि फिलहाल सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सभी जांचें भी रोक दी गई हैं। हाई कोर्ट का यह निर्णय तब आया, जब विजयन और कुछ अन्य लोगों ने FIR दर्ज करने के पिछले आदेश को चुनौती दी थी।
अपील की समीक्षा होने तक अस्थायी रोक
यह रोक सिर्फ अस्थायी है। अदालत अभी सभी पक्षों की अपीलों को ध्यान से देखेगी। न्यायाधीश करीब 4 हफ्तों के बाद इस मामले की फिर से सुनवाई करेंगे। यह पूरा विवाद विजयन के मुख्यमंत्री रहते कथित तौर पर हुई वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा है। उम्मीद थी कि वह इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल सब कुछ रुका हुआ है, जब तक कि अदालत यह तय नहीं कर लेती कि आगे क्या करना है।