हाई कोर्ट ने अयोग्य राजीव एमपी को सबरीमाला पुजारी इंटरव्यू में शामिल होने की इजाजत दी
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केरल हाई कोर्ट ने राजीव एमपी को सबरीमाला और मलिकप्पुरम मंदिरों के मुख्य पुजारी पदों के इंटरव्यू में अस्थायी रूप से शामिल होने की इजाजत दे दी है। राजीव एमपी को पहले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने अयोग्य ठहराया था।
जजों ने स्पष्ट किया कि यह फैसला कोई अंतिम निर्णय नहीं है। यह राजीव को केवल तब तक इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर दिया गया है, जब तक अदालत इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेती।
पुजारी चयन मामले की सुनवाई 2 नवंबर को
राजीव ने कोर्ट में बताया कि वह पुजारी पद के लिए सभी पात्रता नियमों को पूरा करते हैं और उन्हें 2025-26 (1201 ME) के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। जजों ने माना कि राजीव को एक निष्पक्ष मौका मिलना चाहिए।
इसलिए उन्होंने बोर्ड को निर्देश दिए कि अभी उन्हें इंटरव्यू में बैठने दिया जाए। लेकिन यह अनुमति सिर्फ अस्थायी है। पुजारी चयन को लेकर अंतिम सुनवाई 2 नवंबर को होगी।