AFSPA पर सरकार का बड़ा फैसला, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल में 6 महीने और बढ़ा
सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी AFSPA को मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह कानून 1 अक्टूबर से उन सभी क्षेत्रों में लागू रहेगा, जिन्हें 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।
समीक्षा के बाद AFSPA का दायरा तय किया
सरकार ने AFSPA के लागू होने वाले इलाकों की समीक्षा करने के बाद इसका दायरा तय किया है। इसके मुताबिक, मणिपुर का बड़ा हिस्सा अभी भी इस कानून के दायरे में बना हुआ है, हालांकि कुछ जिलों के 13 पुलिस स्टेशन क्षेत्र इससे बाहर रखे गए हैं।
नागालैंड में दिमापुर सहित 9 जिले और कुछ पड़ोसी इलाके भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं। वहीं, अरुणाचल प्रदेश में 3 जिले और असम से सटे सीमावर्ती इलाके भी AFSPA के दायरे में ही रहेंगे। सरकार ने बताया है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति का फिर से आकलन करने के बाद ही ये अहम फैसले लिए गए हैं।