आदेश की अवहेलना पड़ी भारी, दिल्ली हाई कोर्ट ने GNCTD सचिव को किया तलब
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के सचिव को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा है। दरअसल, अधिकारियों ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे सोनू सोनकर से जुड़े अदालत के एक आदेश का पालन नहीं किया था। मई 2025 में कोर्ट ने अधिकारियों को सोनकर की सजा कम करने का फैसला रद्द करने पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस बारे में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। अब सचिव को अदालत में आकर यह समझाना होगा कि ऐसा क्यों हुआ।
कोर्ट ने सोनकर के लिए सुनवाई का आदेश दिया था
2021 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद सोनकर की कम की गई सजा खत्म कर दी गई थी। सोनकर ने तब यह दलील दी थी कि उन्हें अपनी बात रखने का सही मौका नहीं मिला। पिछले साल हाई कोर्ट ने उनकी बात को सही माना और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक, सोनकर को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसी वजह से अब अदालत सोनकर की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है और गृह (GNCTD) सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।