दिल्ली में 1 नवंबर से BS IV गाड़ियों पर प्रतिबंध तय, हाई कोर्ट ने नहीं दी तत्काल राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर में 1 नवंबर से लागू होने वाले बिना BS VI गाड़ियों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक तत्काल याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। जजों ने कहा कि इस मामले में कोई खास इमरजेंसी नहीं है। साथ ही, यह नियम दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है।
दिल्ली के बाहर से आने वाली BS IV गाड़ियों पर भी रोक
अगर आप दिल्ली के बाहर से कोई BS IV कार या सामान ढोने वाला व्यावसायिक वाहन चलाकर आते हैं, तो आप पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। कुल मिलाकर ऐसे 10 लाख से ज्यादा वाहन इसकी चपेट में आएंगे। फिलहाल दोपहिया वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट मिली हुई है। वहीं, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां कुछ शर्तों के साथ चल सकेंगी। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि इस दौरान लोगों के पास आने-जाने के दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बाद में होगी, लेकिन अभी के लिए दिल्ली हवा साफ करने की अपनी योजना पर पूरी तरह कायम है।