प्रधानमंत्री आवास के पास की झुग्गियों पर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश, 6 हफ्ते में हटने का फरमान
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री के आवास के बेहद करीब स्थित 3 झुग्गी बस्तियों (भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और DID कॉलोनी) के निवासियों को 6 हफ्तों के भीतर वहां से हटने का आदेश दिया है। उन्हें सावड़ा घेवड़ा में स्थानांतरित किया जाएगा, जो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) द्वारा संचालित एक पुनर्वास स्थल है।
मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में पुनर्वास की निगरानी
इन झुग्गी बस्तियों को सुरक्षा कारणों से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये एक संरक्षित वायुसेना क्षेत्र के पास हैं। जरूरत पड़ने पर 6 हफ्ते बाद पुलिस इस प्रक्रिया में सहयोग करेगी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में बनी एक निगरानी समिति इस बात का ध्यान रखेगी कि नए स्थान पर हर किसी को स्कूल, बिजली, एलपीजी कनेक्शन, बस पास और दवाखाने जैसी जरूरी सुविधाएं मिलें। अदालत ने अधिकारियों को यह भी साफ तौर पर कहा है कि इस बदलाव के दौरान यहां के निवासियों के अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाए।