दिल्ली हाई कोर्ट का सुभाष गर्ग को आदेश, निशिकांत दुबे पर पॉडकास्ट में की गई टिप्पणियों को करें ब्लॉक
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग को निर्देश दिया है कि वे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बारे में एक पॉडकास्ट में की गई अपनी कुछ तीखी टिप्पणियों को म्यूट करें या ब्लॉक कर दें। यह आदेश तब आया है जब दुबे ने गर्ग और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि इन टिप्पणियों को आगे नहीं फैलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इन दोनों से जल्द ही जवाब दाखिल करने को कहा है।
दुबे ने की बयान वापस लेने की मांग
दुबे ने गर्ग और मोइत्रा से माफी मांगने, 2 करोड़ रुपये का हर्जाना देने के साथ-साथ इस तरह के दावे करना बंद करने की मांग की है। ये टिप्पणियां पिछले सितंबर में एक खूब शेयर किए गए पॉडकास्ट में की गई थीं। जिसके बाद दुबे ने गर्ग को एक कानूनी नोटिस भेजकर कथित मानहानिकारक बयानों को तुरंत वापस लेने और हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने गर्ग और मोइत्रा को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।