दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: IAF की महिला SSC अधिकारियों की सेवा समाप्ति पर रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय वायुसेना (IAF) की शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) की महिला अधिकारियों को सेवा से निकालने के आदेशों पर रोक लगा दी है। इन अधिकारियों ने स्थायी कमीशन न मिलने को चुनौती दी है। उनका कहना है कि उन्हें अचानक नौकरी से हटाना सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें उन्हें अपील करने का अधिकार दिया गया है। फिलहाल, जब तक अदालत इस मामले को गहराई से देखेगी, ये अधिकारी अपनी सेवा में बनी रहेंगी।
कोर्ट की छुट्टियों में सेवा समाप्ति के आदेश भेजने का आरोप
अधिकारियों का आरोप है कि उनके सेवा समाप्ति के आदेश अदालत की छुट्टियों के दौरान भेजे गए, ताकि उन्हें समय पर कानूनी मदद न मिल सके और उनके हक की लड़ाई में अड़चन आए। वे वायुसेना की 2019 की पॉलिसी पर भी सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि कुछ अधिकारियों ने स्थायी कमीशन के लिए 10 साल तक इंतजार किया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें यह नहीं दिया गया। अगली सुनवाई 1 जुलाई, 2026 को तय की गई है।