दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना BS-VI वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे वाहनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने से साफ मना कर दिया है, जो दिल्ली में पंजीकृत नहीं हैं और BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते। इस नियम का मकसद सर्दियों के प्रदूषण को कम करना है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर से 31 जनवरी ,2027 तक लागू रहेगा। अगर आप पड़ोसी राज्यों से गाड़ी लेकर आ रहे हैं और आपकी कार BS-VI मानकों के हिसाब से नहीं है, तो आपको कम से कम 27 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा।
गुरमुख दास कोहली ने दिल्ली के प्रतिबंध को चुनौती दी
गुरमुख दास कोहली ने इस प्रतिबंध को चुनौती देते हुए कहा कि यह सही नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध उन गाड़ियों को निशाना बनाता है जिनका पंजीकरण सिर्फ दिल्ली के बाहर का है, जबकि असल ध्यान गाड़ी के उत्सर्जन (प्रदूषण) पर होना चाहिए। कोहली ने सुझाव दिया कि प्रदूषण रोकने के लिए साल भर लागू रहने वाले नियम और पार्किंग फीस बढ़ाना जैसे कदम ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। इससे NCR के पड़ोसी इलाकों से आने वाले ड्राइवरों को बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा।