दिल्ली दंगों पर सोनिया-राहुल के खिलाफ FIR की मांग खारिज, हाई कोर्ट ने आरोपों पर लगाया पूर्णविराम
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दिल्ली हाई कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों पर 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था।
इन याचिकाओं में 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित निष्क्रियता की भी जांच कराने की मांग की गई थी। इन याचिकाओं को पूर्व राज्यसभा सांसद बृंदा करात और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दायर किया था।
हाई कोर्ट ने फंडिंग जांच की मांग खारिज की
अदालत ने दंगों की फंडिंग की जांच से जुड़ी बड़ी मांगों को भी स्वीकार नहीं किया, जिनमें NIA द्वारा इसकी पड़ताल कराने की मांग शामिल थी। ये मांगें कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगे आरोपों से भी जुड़ी थीं।
अदालत के इस फैसले के बाद, इन खास कानूनी मामलों पर अब विराम लग गया है।