दिल्ली हाई कोर्ट का CJP को झटका: पुलिस जांच की PIL खारिज, पर सुप्रीम कोर्ट की समिति कर रही पड़ताल
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन में पुलिस की भूमिका की जांच की मांग वाली याचिका ठुकरा दी है। अदालत का मानना था कि यह जनहित याचिका (PIL) के दायरे में नहीं आता, क्योंकि इसमें पुलिस और मीडिया के अलग-अलग बयानों की बात थी, न कि लोगों से जुड़ा कोई बड़ा मुद्दा।
यह याचिका नरेश नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी, जो खुद को मीडियाकर्मी बता रहे थे। उनके मुताबिक, पुलिस कथित लाठीचार्ज की बात से इनकार कर रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में छात्रों पर बल प्रयोग की खबरें थीं। यह प्रदर्शन शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय समिति कर रही जांच
हालांकि हाई कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक 5 सदस्यीय समिति अभी भी उस प्रदर्शन में हुए घटनाक्रम की जांच कर रही है। यह समिति पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अगुवाई में काम कर रही है। इस समिति को सुप्रीम कोर्ट ने ही छात्रों के इस प्रदर्शन से जुड़े आरोपों की पडताल के लिए बनाई थी।