CJP से 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग वाली PIL खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। इस याचिका में पार्टी से 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि पार्टी के केंद्रीय दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन से आम जनजीवन और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस पर सुनवाई करने की बजाय, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा। कोर्ट ने बताया कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों से जुड़े ऐसे ही कई मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मामलों को एक साथ सुनने की अपील
न्यायाधीशों का मानना था कि इस तरह के प्रदर्शन संबंधी सभी विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को एक साथ सुनवाई करनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि एक विशेष समिति बनाई जाए। इस समिति का काम यह होगा कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों से होने वाले नुकसान से प्रभावित होने वाले लोग और कारोबार मुआवजे का दावा कर सकें।