दिल्ली हाई कोर्ट का पुलिस से सख्त सवाल, पूछा- विरोध से पहले कार्यकर्ता नदीम खान को हिरासत में क्यों लिया?
दिल्ली हाई कोर्ट एक मामले पर गहराई से गौर कर रहा है, जिसमें कार्यकर्ता नदीम खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था। यह तब हुआ जब वह मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाले थे। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नितिन सांब्रे की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। पुलिस ने 29 सितंबर को बिना किसी पूर्व सूचना के खान के अबुल फजल एन्क्लेव स्थित घर में प्रवेश किया और उन्हें शाम तक वहीं रोके रखा, जिससे वे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले पाए।
नदीम की हिरासत पर विपरीत दावे
नदीम ने कहा कि पुलिस के पास उन्हें रोकने के लिए कोई कानूनी कारण या नोटिस नहीं था। वहीं, पुलिस का दावा है कि वे शाम तक वहां से चले गए थे, इसलिए यह असल में कोई हिरासत नहीं थी। यह घटना सुप्रीम कोर्ट की उस याद दिलावन के बाद सामने आई है, जिसमें अधिकारियों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की रक्षा करने को कहा गया था। अब हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से औपचारिक जवाब मांगा है।