6 साल तक हत्यारे खुले घूमते रहे; दिल्ली पुलिस पर भड़का कोर्ट, दिए जांच के आदेश
दिल्ली की एक अदालत ने शहर की पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। पुलिस पर गंभीर अपराधों, जिनमें हत्या भी शामिल है, के 2 आरोपियों को 6 साल तक गिरफ्तार न कर पाने का आरोप है, जबकि उनके खिलाफ 2020 में कड़ा MCOCA कानून लगाया जा चुका था।
विशेष जज गौरव राव ने साफ तौर पर कहा कि यह देरी सिर्फ खानापूर्ति थी। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक आरोपी, मुकेश, लगातार नए अपराधों को अंजाम देता रहा।
जज ने देरी की जांच के आदेश दिए
जज ने जोर देकर कहा कि इस तरह की देरी से समाज में गलत संदेश जाता है और MCOCA जैसे कड़े कानूनों का मकसद ही खत्म हो जाता है। अब इस मामले में आधिकारिक जांच शुरू हो गई है ताकि पता चल सके कि इतनी देरी क्यों हुई, और कमिश्नर कार्यालय से 13 अक्टूबर तक इस पर जवाब मांगा गया है।
जज ने यह भी जिक्र किया कि इस मामले के तीन अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को भी 'बिल्कुल खानापूर्ति और सिर्फ दिखावा' करार दिया।