यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण को कोर्ट से मिला और समय, पहलवानों की न्याय की आस बरकरार
दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना जवाब देने के लिए और समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को तय की गई है।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पीड़ित महिलाओं के नाम वाले मूल हलफनामे और संबंधित आदेशों को एक बंद लिफाफे में रखा जाए। अदालत ने अपील करने वाले पक्ष से यह भी कहा है कि वे याचिका की एक ऐसी कॉपी जमा करें, जिसमें पीड़ित महिलाओं के नाम हटा दिए गए हों।
बृज भूषण बरी हुए, पहलवानों ने अपील की
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह को 3 अगस्त को एक अन्य अधिकारी के साथ इन आरोपों से बरी कर दिया गया था। हालांकि, महिला पहलवान इस फैसले से खुश नहीं हैं और उन्होंने इसे चुनौती देते हुए अपील की है। पहलवानों की तरफ से वकील रेबेका जॉन पैरवी कर रही हैं, जबकि बृज भूषण का बचाव राजीव मोहन कर रहे हैं। यह सुनवाई बंद कमरे में हुई।