कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा दखल, अभिषेक बनर्जी के दफ्तर खाली करने का आदेश रद्द
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता की एक इमारत की दो मंजिलों को खाली करने का आदेश रद्द कर दिया है। इसी इमारत में टीएमसी नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी का कार्यालय है।
पश्चिम बंगाल दमकल विभाग ने पहले सभी को इमारत खाली करने को कहा था क्योंकि अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की अवधि खत्म हो गई थी। हालांकि, टीएमसी की आपत्ति के बाद कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया।
कोर्ट ने दमकल विभाग को निर्देश दिया है कि वह टीएमसी के 3 सितंबर के जवाब पर फिर से विचार करे और नोटिस देने के बाद नए सिरे से निरीक्षण करे।
कोर्ट ने फिर से जांच का आदेश दिया
अदालत ने अब अधिकारियों को उस जगह का फिर से निरीक्षण करने का आदेश दिया है, जिसकी सूचना पहले टीएमसी को दी जाएगी।
राज्य के वकीलों ने असुरक्षित ढंग से LPG सिलेंडर रखने जैसे गंभीर मुद्दों की ओर इशारा किया। हालांकि, अदालत ने नोटिस के बाद नए सिरे से निरीक्षण का निर्देश दिया और कहा कि अगर निरीक्षण में कोई कमी पाई जाती है तो टीएमसी को उन्हें सुधारने के लिए कहा जाए। यदि अग्नि सुरक्षा उपायों में कोई और कमी मिलती है, तो अधिकारियों को टीएमसी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सूचित करना होगा।
अवैध होर्डिंग पर टीएमसी समर्थकों की हुई थी झड़प
यह सब पिछले महीने हुए कुछ तनावपूर्ण पलों के बाद हुआ है। उस दौरान टीएमसी समर्थक एक अवैध पार्टी बिलबोर्ड को हटाने को लेकर अधिकारियों के साथ भिड़ गए थे। मामला इतना बढ़ गया था कि पुलिस के साथ भी हाथापाई हुई। यह इमारत हाल के दिनों में कई नाटकीय घटनाओं की साक्षी रही है।