पसंद पर हाई कोर्ट की मुहर: पिता की मर्जी के खिलाफ सोनिका-अकबर को मिली साथ रहने की इजाजत
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 साल की सोनिका चौहान और उनके पति अकबर खान को साथ रहने की इजाजत दे दी है। यह फैसला चौहान के पिता की मर्जी के खिलाफ आया है।
असल में, सोनिका के पिता ने आरोप लगाया था कि खान ने उनकी बेटी को ब्लैकमेल किया है और वह उसके दबाव में काम कर रही है। लेकिन, सोनिका ने अदालत में साफ कहा कि उसने अकबर खान को अपनी मर्जी से चुना है।
जस्टिस संदीप जैन ने पुलिस सुरक्षा का दिया आदेश
जस्टिस संदीप जैन ने इस बात पर जोर दिया कि बालिग लोगों को अपने जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है और परिवार इसमें दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने इस जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया। साथ ही, परिवार के सदस्यों को उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल न देने का निर्देश भी दिया। यह मामला याद दिलाता है कि जब अपने जीवन साथी को चुनने की बात आती है, तो निजी आजादी बहुत मायने रखती है।