Page Loader
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, UPSC के आदेश को चुनौती दी
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट

बर्खास्त IAS पूजा खेडकर पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, UPSC के आदेश को चुनौती दी

लेखन गजेंद्र
Aug 07, 2024
12:25 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र कैडर की बर्खास्त IAS पूजा खेडकर ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा उनकी उम्मीदवार को रद्द करने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बार एंड बेंच के मुताबिक, मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने की। पूजा खेडकर की वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से कहा कि UPSC ने खेडकर की निुयक्ति रद्द किए जाने का आधिकारिक आदेश उन्हें नहीं दिया है। यह खबर खेडकर को मीडिया के जरिए मिली है।

आदेश

बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए CAT जाना होगा

वकील ने कहा कि खेडकर के भौतिक पते पर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से UPSC को उम्मीदवारी रद्दीकरण का आदेश उपलब्ध कराना चाहिए। इसके बाद न्यायमूर्ति सिंह ने याचिका का निपटारा यह कहते हुए कर दिया कि खेडकर को अपनी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने और अन्य राहत के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के पास जाना होगा। UPSC ने कोर्ट को बताया कि वह 2 दिन में उम्मीदवारी रद्दीकरण का आदेश खेडकर को उपलब्ध कराएगा।

विवाद

फर्जी प्रमाणपत्रों के मामले में बर्खास्त हुई हैं खेडकर

महाराष्ट्र कैडर की IAS अधिकारी पूजा खेडकर को विकलांग और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के फर्जी प्रमाणपत्रों से नौकरी पाने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। UPSC ने मामले में दोषी पाते हुए भविष्य की परीक्षाओं में भाग लेने से भी रोक दिया है। इसके अलावा आयोग ने पुलिस थाने में खेडकर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।। खेडकर ने पिछले दिनों दिल्ली की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जो नामंजूर हो गई थी।