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    पूजा खेडकर को एक और झटका, दिल्ली कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
    बर्खास्त IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

    पूजा खेडकर को एक और झटका, दिल्ली कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

    लेखन गजेंद्र
    Aug 01, 2024
    05:25 pm

    क्या है खबर?

    महाराष्ट्र में तैनात बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की नौकरी जाने के बाद उनको गुरुवार को एक और झटका लगा।

    दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को जांच का दायरा बढ़ाने को कहा है।

    न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार जांगला ने कहा कि जांच की जाए कि क्या UPSC में किसी ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने में खेडकर की मदद की।

    आदेश

    UPSC की शिकायत पर दर्ज हुई है FIR

    न्यायमूर्ति जांगला ने दिल्ली पुलिस और UPSC को यह भी आदेश दिया कि अन्य किसी ने भी जाति और विकलांग कोटे के फर्जी दस्तावेज बनाकर गलत फायदा तो नहीं उठाया, इसकी जांच की जाए।

    बता दें, फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने के मामले में UPSC की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने खेडकर के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

    खेडकर पर गलत जानकारी देने का आरोप है। इसी सिलसिले में खेडकर अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंची थीं।

    नौकरी

    एक दिन पहले नौकरी से किया गया है बर्खास्त

    बुधवार को UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा-2022 (CSE-2022) की अनंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर की अस्थायी उम्मीदवारी रद्द कर दी है।

    साथ ही उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है।

    UPSC ने यह फैसला खेडकर के दस्तावेजों की जांच के बाद लिया है, जिसमें खेडकर को CSE-2022 के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। उन्होंने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

    विवाद

    क्या है पूजा खेडकर विवाद?

    पूजा पुणे में सहायक कलेक्टर के पद पर तैनाती मिलते ही खास मांगों को लेकर विवादों में घिर गईं।

    आरोप है कि पूजा ने तैनाती लेने से पहले ही कार, आवास, कर्मचारी और अलग कमरे के लिए बार-बार दबाव बनाया, जबकि प्रोबेशन पर यह सुविधाएं नहीं मिलती।

    उन पर आरोप लगा कि विकलांगता और OBC का फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर नौकरी पाने में उसका दुरुपयोग किया गया।

    उन्होंने खुद को नॉन-क्रीमी लेयर बताया था, जबकि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है।

    जांच

    LBSNAA भी रिपोर्ट करने नहीं पहुंचीं खेडकर

    पुणे में पद के दुरुपयोग का मामला सामने आने पर सहायक जिलाधिकारी पूजा खेडकर का तबादला वाशिम किया गया था। वाशिम में खेडकर ने पुणे जिलाधिकारी के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।

    इसके बाद उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) ने उनके महाराष्ट्र में सभी ट्रेनिंग कार्यक्रम रोक दिए और 23 जुलाई तक अकादमी में रिपोर्ट करने को कहा था।

    खेडकर ने अकादमी में कोई सूचना नहीं दी और उनका फोन बंद है।

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