NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / तेलंगाना: 2 एकड़ जमीन पर चलाया ट्रैक्टर, हाई कोर्ट ने दी 200 पेड़ लगाने की सजा
    अगली खबर
    तेलंगाना: 2 एकड़ जमीन पर चलाया ट्रैक्टर, हाई कोर्ट ने दी 200 पेड़ लगाने की सजा
    तेलंगाना में वन विभाग की जमीन पर ट्रैक्टर चलाने पर 200 पेड़ लगाने की सजा (तस्वीर: एक्स/@sudhakarudumula)

    तेलंगाना: 2 एकड़ जमीन पर चलाया ट्रैक्टर, हाई कोर्ट ने दी 200 पेड़ लगाने की सजा

    लेखन गजेंद्र
    Aug 08, 2024
    03:07 pm

    क्या है खबर?

    तेलंगाना के मंचेरियल जिले में अपने ट्रैक्टर से 2 एकड़ आरक्षित भूमि को जोतने वाले व्यक्ति एम मल्लेश को तेलंगाना हाई कोर्ट ने 200 पेड़ लगाने की सजा दी है।

    दरअसल, मल्लेश पर आरोप है कि उसने कुशनपल्ली वन आरक्षित भूमि के 2 एकड़ हिस्से पर ट्रैक्टर चलाकर उसे साफ कर दिया, जिसके बाद वन विभाग ने उसका ट्रैक्टर जब्त कर लिया।

    इसके खिलाफ मल्लेश हाई कोर्ट पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने उसे ही दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

    सजा

    क्या है पूरा मामला?

    स्थानीय तेलुगु मीडिया के मुताबिक, नगरम गांव जिलेडा मंडल के मल्लेश के एक साथी ने 2 लोगों के साथ मिलकर वन भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की।

    शिकायत के बाद वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए मल्लेश का ट्रैक्टर जब्त कर लिया, जिसे छुड़वाने के लिए मल्लेश ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

    कोर्ट में मल्लेश ने अपने आपको निर्दोष बताया। उसका कहना था कि उसने अपना ट्रैक्टर किसानों को किराए पर दिया था।

    फैसला

    कोर्ट ने क्या दिया फैसला?

    कोर्ट में न्यायमूर्ति श्रवण कुमार की अध्यक्षता में पीठ को वन विभाग ने बताया कि मल्लेश ने यह काम केवल एक बार नहीं बल्कि बार-बार किया है।

    इस पर कोर्ट ने मल्लेश को दोषी मानते हुए उसे 50,000 रुपये का बॉन्ड भरने और बराबर मूल्य की 2 जमानत लेने के बाद ट्रैक्टर छोड़ने का आदेश दिया।

    इसके अलावा कोर्ट ने मल्लेश को ट्रैक्टर से जोती गई 2 एकड़ जमीन में 1-1 एकड़ पर 100-100 पेड़ लगाने को कहा है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    तेलंगाना
    वन विभाग

    ताज़ा खबरें

    गूगल एंटीट्रस्ट मुकदमा सुलझाने को तैयार, निपटारे के लिए खर्च करेगी 4,200 करोड़ रुपये गूगल
    अपने स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन को कैसे करें व्यवस्थित? यहां जानिए तरीका स्मार्टफोन
    कार के वाइपर का इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां, इन बातों का रखें ध्यान  कार
    इस्तांबुल शांति वार्ता: रूस ने यूक्रेन के साथ बिना शर्त युद्ध विराम से किया इनकार रूस समाचार

    तेलंगाना

    मिशन दक्षिण: प्रधानमंत्री मोदी 4 दिन के दौरे पर, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में करेंगे प्रचार नरेंद्र मोदी
    ड्रोन से निपटने के लिए चील तैनात करेगी तेलंगाना पुलिस, विशेष ट्रेनिंग दी गई तेलंगाना पुलिस
    क्या है तेलंगाना का फोन टैपिंग विवाद, जिसमें पूर्व खुफिया प्रमुख को बनाया गया आरोपी? फोन टैपिंग
    तेलंगाना: हैदराबाद में अंतरधार्मिक जोड़े को भीड़ ने घेरकर पीटा, पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया हैदराबाद

    वन विभाग

    दो महीने से वन विभाग इस हथिनी की कर रहा था तलाश, अब जाकर मिली दिल्ली पुलिस
    केरल: तेंदुए का शिकार कर खाया उसका मांस, पांच आरोपी गिरफ्तार मध्य प्रदेश
    मध्य प्रदेश: चंबल नदी में मगरमच्छ ने बच्चे को निगला, ग्रामीणों ने रस्सी से बांधा मध्य प्रदेश
    राजस्थान: RSMSSB ने फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम किया जारी राजस्थान
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025