तेलंगाना: 2 एकड़ जमीन पर चलाया ट्रैक्टर, हाई कोर्ट ने दी 200 पेड़ लगाने की सजा
तेलंगाना के मंचेरियल जिले में अपने ट्रैक्टर से 2 एकड़ आरक्षित भूमि को जोतने वाले व्यक्ति एम मल्लेश को तेलंगाना हाई कोर्ट ने 200 पेड़ लगाने की सजा दी है। दरअसल, मल्लेश पर आरोप है कि उसने कुशनपल्ली वन आरक्षित भूमि के 2 एकड़ हिस्से पर ट्रैक्टर चलाकर उसे साफ कर दिया, जिसके बाद वन विभाग ने उसका ट्रैक्टर जब्त कर लिया। इसके खिलाफ मल्लेश हाई कोर्ट पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने उसे ही दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
क्या है पूरा मामला?
स्थानीय तेलुगु मीडिया के मुताबिक, नगरम गांव जिलेडा मंडल के मल्लेश के एक साथी ने 2 लोगों के साथ मिलकर वन भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की। शिकायत के बाद वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए मल्लेश का ट्रैक्टर जब्त कर लिया, जिसे छुड़वाने के लिए मल्लेश ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में मल्लेश ने अपने आपको निर्दोष बताया। उसका कहना था कि उसने अपना ट्रैक्टर किसानों को किराए पर दिया था।
कोर्ट ने क्या दिया फैसला?
कोर्ट में न्यायमूर्ति श्रवण कुमार की अध्यक्षता में पीठ को वन विभाग ने बताया कि मल्लेश ने यह काम केवल एक बार नहीं बल्कि बार-बार किया है। इस पर कोर्ट ने मल्लेश को दोषी मानते हुए उसे 50,000 रुपये का बॉन्ड भरने और बराबर मूल्य की 2 जमानत लेने के बाद ट्रैक्टर छोड़ने का आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने मल्लेश को ट्रैक्टर से जोती गई 2 एकड़ जमीन में 1-1 एकड़ पर 100-100 पेड़ लगाने को कहा है।