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तेलंगाना: पुलिस महानिदेशक ने सिंगापुर एयरलाइंस पर मुकदमा ठोंका, मिला 2 लाख रुपये का मुआवजा
तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक को सिंगापुर एयरलाइंस देगी 2 लाख का हर्जाना (तस्वीर: पिक्सल)

तेलंगाना: पुलिस महानिदेशक ने सिंगापुर एयरलाइंस पर मुकदमा ठोंका, मिला 2 लाख रुपये का मुआवजा

लेखन गजेंद्र
Apr 25, 2024
06:37 pm

क्या है खबर?

तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) रवि गुप्ता ने सिंगापुर एयरलाइंस की खराब सेवा के लिए उनपर मुकदमा ठोंका था, जिसके बाद उन्हें 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। हैदराबाद की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-तृतीय ने सिंगापुर एयरलाइंस को मुआवजे के रूप में DGP गुप्ता को 2 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह मामला 23 मई, 2023 का है, जब DGP गुप्ता और उनकी पत्नी अंजलि गुप्ता ने हैदराबाद से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी।

घटना

क्या है पूरा मामला?

DGP ने अपनी शिकायत में बताया कि हैदराबाद से सिंगापुर की यात्रा के दौरान सिंगापुर एयरलाइंस के बिजनेस (जेड) श्रेणी में उनकी रिक्लाइनर सीट थी। उन सीटों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पीछे की ओर झुकना था, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान सीट ने काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि टिकटों के लिए 66,750 रुपये का भुगतान किया, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान जागते रहे, जबकि उन्होंने इकोनॉमी क्लास के 18,000 रुपये के किराये से ज्यादा 48,750 रुपये चुकाए थे।

आदेश

विमान में अच्छा व्यवहार न करने का आरोप

उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद एयरलाइंस की ओर से 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति क्रिसफ्लायर मील की पेशकश की गई, लेकिन उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनकी शिकायत के बाद आयोग ने एयरलाइंस को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रत्येक शिकायतकर्ता को 48,750 रुपये वापस करने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा के लिए एयरलाइंस को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने और शिकायत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।