तमिलनाडु में TASMAC बार का कायापलट: निजी बोलियां मंजूर, लागू हुए ये नए नियम
तमिलनाडु सरकार ने अपने सरकारी TASMAC बार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब ये बार TASMAC शराब की दुकान के बिल्कुल बगल में या उसके 100 मीटर के दायरे में खोले जा सकेंगे, और निजी कंपनियां इन्हें चलाने के लिए बोली लगा सकेंगी।
TASMAC ही इनकी न्यूनतम कीमत तय करेगा। इस कदम का मकसद इन बार के कामकाज में और ज्यादा व्यवस्था लाना और शायद थोड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा करना है।
TASMAC के नियम: दूरी, साफ-सफाई और समय सीमा
इन शराब की दुकानों को शहरों में स्कूलों और धार्मिक स्थलों से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर रहना होगा। अगर ये जगहें शहरों के बाहर हों और कोई व्यावसायिक या औद्योगिक क्षेत्र न हों, तो यह दूरी 100 मीटर की होगी।
इन दुकानों को साफ पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ देनी होंगी और साफ-सफाई भी बनाए रखनी होगी। होटलों के अंदर या कुछ खास आदिवासी इलाकों में बार खोलने की मनाही होगी। इ
नके खुलने का समय दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक तय किया गया है। साथ ही, 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को यहां अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। उम्र की जांच भी इन नियमों का हिस्सा हो सकती है। सभी साइनबोर्ड तमिल भाषा में होने चाहिए और उन पर स्वास्थ्य संबंधी स्पष्ट चेतावनी भी लिखी होनी चाहिए।