
तहव्वुर राणा को कोर्ट से झटका, नहीं मिली परिवार से बात करने की अनुमति
क्या है खबर?
मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की साजिश को अंजाम देने वाले तहव्वुर राणा को गुरुवार को दिल्ली की कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
कोर्ट ने उसकी फोन पर परिवार से बातचीत करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अब वह अपने किसी भी परिवार वाले से बातचीत नहीं कर पाएगा।
बता दें कि राणा ने विदेशी नागरिक होने और उसके परिवार को उसकी स्थिति जानने का अधिकार होने का हवाला देते हुए बातचीत की अनुमति मांगी थी।
सुनवाई
कोर्ट ने बुधवार को सुरक्षित रख लिया था फैसला
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को राणा की याचिका पर सुनवाई की थी। उसमें राणा के वकील ने कहा था कि वह एक विदेशी नागरिक है और उसके परिवार को उसकी मौजूदा स्थिति जानने का अधिकार है। उसे बातचीत की अनुमति मिलनी चाहिए।
हालांकि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अहम चरण में है और कुछ जानकारी सामने आ सकती है। इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हिरासत
18 दिन तक NIA की हिरासत में है राणा
बता दें कि राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जवान विशेष चार्टर्ड गल्फस्ट्रीम G550 विमान से राणा को लेकर आए थे।
उसे दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से सीधे NIA मुख्यालय ले जाया गया था। उसके बाद आधी रात को कड़ी सुरक्षा के बीच उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था।
कोर्ट ने राणा को 18 दिन के लिए NIA की हिरासत में भेज दिया था।