सबरीमाला मंदिर, राफेल डील और राहुल गांधी अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या रहे?
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई अहम मामलों में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट को आज सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं, राहुल गांधी से जुड़े 'चौकीदार चोर है' मामले और राफेल डील पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुनाना था। इनमें से दो मामलों में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जबकि सबरीमाला मंदिर मामले को बड़ी संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया। आइये, जानते हैं कि मामलों में क्या फैसला आया।
राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा?
राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस मामले में फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा सौदे की प्रकिया में गड़बड़ी की दलीलों को खारिज किया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने कहा उसे ऐसा लगता है कि इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए या फिर किसी तरह की जांच नहीं की जानी चाहिए।
विपक्षी पार्टियों ने राफेल डील में लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल राफेल डील मामले में फैसला दिया था। इसके खिलाफ यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण समेत कई लोगों ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में कहा था कि बिना ठोस सबूतों के वह रक्षा सौदे में कोई भी दखल नहीं देगा। लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। कांग्रेस ने इस डील में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा पुराना फैसला
राफेल डील के तहत भारत ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदे हैं। इसकी प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। इन पर कोर्ट ने फैसला दिया था कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा। इसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी देकर गुमराह किया है। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए कहा यह डील तय प्रक्रियाओं के तहत हुई है।
राहुल गांधी कोे मिली माफी
सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। दरअसल, भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने के लिए राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया था। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी ने माफी मांग ली है। इसलिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा कि राहुल को भविष्य में सावधान रहना होगा।
बड़ी बेंच सुनेगी सबरीमाला मंदिर मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला बड़ी बेंच को सौंप दिया है। अब सात जजों की बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी। फिलहाल मंदिर में पुराने फैसले के मुताबिक महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी। CJI रंजन गोगोई ने कहा कि महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं, यह दूसरे धर्मों में भी प्रचलित है। यह मामला आप यहां क्लिक कर जान सकते हैं।