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चारा घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दिया झटका, लालू यादव की जमानत बरकरार
चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत बरकरार

चारा घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दिया झटका, लालू यादव की जमानत बरकरार

लेखन आबिद खान
Jul 14, 2026
12:53 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट को 6 महीने के भीतर लालू की लंबित आपराधिक अपील पर फैसला करने का आदेश दिया है। यानी फिलहाल लालू की जमानत बरकरार रहेगी।

CBI

CBI की अपील हुई खारिज

दरअसल, लालू को देवघर चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें जमानत मिल गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

इस पर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई की।

पीठ ने CBI की अपील को ठुकराते हुए कहा, "हम इस मामले में दखल देने के लिए तैयार नहीं हैं।"

घोटाला

क्या है चारा घोटाला?

1990 के दशक में हुए चारा घोटाले में बिहार के पशुपालन विभाग के खजाने से पशुओं के चारे और अन्य चीजों से संबंधित 900 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकाले गए थे। उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे और झारखंड भी तब बिहार का हिस्सा था।

जनवरी, 1996 में इसका खुलासा हुआ था। बाद में पटना हाई कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंप दी थी, जिसने लालू यादव समेत 170 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया था।

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