मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, उसके मंच का इस्तेमाल हिंसा बढ़ाने के लिए न करें
क्या है खबर?
मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच इंटरनेट बहाल करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की।
कुकी समुदाय के हिंसा के राज्य प्रायोजित होने का दावा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस मंच का इस्तेमाल हिंसा को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। कोर्ट कानून-व्यवस्था और सुरक्षा में सुधार नहीं ला सकते, वे केवल राज्य द्वारा उठाए कदमों की निगरानी कर सकते हैं।"
सुनवाई
स्थिति रिपोर्ट पर कुकी समुदाय से मांगे सुझाव
मणिपुर हाई कोर्ट ने बीरेन सरकार को 7 जुलाई को आदेश दिया था कि राज्य में इंटरनेट से प्रतिबंध आंशिक तौर पर हटा लिया जाए, जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य में 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद से इंटरनेट बंद है।
इस दौरान सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने मणिपुर की स्थिति रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने रिपोर्ट कुकी समुदाय को देते हुए कल तक सकारात्मक सुझाव मांगे हैं।