सुप्रीम कोर्ट का PM केयर्स फंड के पैसों को NDRF में ट्रांसफर करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने PM केयर्स फंड में आए दान को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने का निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आज इस संबंध में डाली गई एक याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि लोग और संगठन NDRF को दान करने के लिए स्वतंत्र हैं और इस पर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि PM केयर्स एक अलग और सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है।
क्या है PM केयर्स फंड?
कोरोना वायरस महामारी की शुरूआत में जनता से मदद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM केयर्स फंड का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी खुद 28 मार्च को स्थापित इस फंड के चेयरमैन हैं, वहीं गृह, रक्षा और वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया ये फंड नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) और सूचना के अधिकार (RTI) के अंतर्गत नहीं आता और इस कारण विपक्षी पार्टियों ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई थी फंड की वैधता को चुनौती
PM केयर्स फंड की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी और इस संबंध में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में CPIL ने कहा था कि इस फंड को आपदा प्रबंधन अधिनियम के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया है, जिनके मुताबिक आपदा प्रबंधन के लिए किया गया कोई भी दान NDRF को जाना चाहिए।
याचिका में की गई PM केयर्स फंड को NDRF में ट्रांसफर करने की मांग
CPIL ने अपनी याचिका में PM केयर्स फंड में अब तक इकट्ठे हुए पैसों और भविष्य में आने वाले दान, सभी को NDRF में ट्रांसफर करने की मांग भी की थी। फंड के CAG के अंतर्गत न आने पर भी चिंता जाहिर की गई थी।
केंद्र सरकार का जबाव- पहले भी स्थापित किए जा चुके हैं इस तरीके के फंड
अपने जबाव में CPIL की सभी दलीलों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि PM केयर्स फंड को राहत कार्य चलाने के लिए स्थापित किया गया है और पहले भी इस तरीके के कई फंड स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि NDRF पहले से ही मौजूद है, स्वैच्छिक दान के लिए PM केयर्स फंड की स्थापना पर रोक नहीं लगाई जा सकती और ये NDRF को नुकसान नहीं पहुंचाता।
कोर्ट ने कहा- अभी किसी नई आपदा राहत योजना की जरूरत नहीं
अब आज अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने PM केयर्स फंडे के पैसों को NDRF में ट्रांसफर करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि PM केयर्स एक सार्वजनिक चैरिटेबल फंड है और इसमें जमा पैसों को NDRF में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अभी किसी नई राष्ट्रीय आपदा राहत योजना की कोई जरूरत नहीं है।
इन कार्यों के लिए किया जा चुका है PM केयर्स के फंड का इस्तेमाल
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान कई बार PM केयर्स फंड में आए पैसों को इस्तेमाल किया जा चुका है। इस फंड की मदद से 2,000 करोड़ रुपये के 50,000 वेंटीलेटर्स खरीद गए थे। वहीं प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए भी इस फंड से 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। कोरोना वायरस की वैक्सीन के निर्माण के लिए भी इसमें से 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।