LOADING...
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुरक्षा देने वाले कानून को लेकर नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी की

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुरक्षा देने वाले कानून को लेकर नोटिस जारी किया

लेखन गजेंद्र
Jan 12, 2026
12:14 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को कानूनी सुरक्षा देने वाले संशोधन को लेकर आयोग और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस 2023 के उस संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक पद पर रहते हुए कानूनी सुरक्षा मिली है। याचिका गैर-सरकारी संगठन (NGO) लोक प्रहरी द्वारा दायर की गई है।

सुनवाई

वैधता पर सवाल उठाया

NGO ने अपनी याचिका के माध्यम से चुनाव अधिकारियों को मुकदमे से बचाने की वैधता पर सवाल उठाया है और इसे गलत बताया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब इस कानून को लेकर सवाल उठाए गए हों। इससे कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद में इसके खिलाफ विरोध जताया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), जया ठाकुर, लोक प्रहरी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है।

कानून

क्या है कानून?

चुनाव आयोग के अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा देने वाला यह कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2023 में लाई थी, जो संसद के दोनों से पास है। नियुक्ति, सेवा-शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम, 2023 के तहत कोई भी कोर्ट आधिकारिक ड्यूटी में किए गए कामों (जैसे चुनावी निर्णय, बयान-प्रक्रिया) के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ FIR या मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। यह सुरक्षा वर्तमान और पूर्व दोनों आयुक्तों पर लागू होती है।

Advertisement