बंगाल मतगणना पर TMC की चुनौती खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की योजना पर लगाई मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मतगणना पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को रखने की चुनाव आयोग की योजना को चुनौती देने वाली TMC की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने 13 अप्रैल के चुनाव आयोग के फैसले को सही माना और स्पष्ट किया कि 4 मई को मतगणना के दौरान TMC के प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेंगे।
कोर्ट ने केंद्र और राज्य की संयुक्त निगरानी को सही बताया
TMC के वकीलों का तर्क था कि केंद्रीय कर्मचारियों को बुलाना आवश्यक नहीं था, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्य और केंद्रीय कर्मचारी मिलकर काम करेंगे, जिसमें एक राज्य अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर नेतृत्व करेगा।
अदालत ने इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने पर बल दिया, साथ ही यह भी बताया कि पार्टी के एजेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर (जो केंद्र सरकार के अधिकारी भी होते हैं) इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।