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    रेप के आरोपी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पीड़िता से शादी करोगे, तभी मिलेगी राहत

    रेप के आरोपी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पीड़िता से शादी करोगे, तभी मिलेगी राहत

    लेखन मुकुल तोमर
    Mar 01, 2021
    04:46 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने आज रेप के आरोपी एक सरकारी कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उससे पूछा कि क्या वह पीड़ित महिला से शादी करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर वह पीड़िता से शादी करने को तैयार है तो उसे राहत प्रदान की जा सकती है।

    आरोपी कर्मचारी ने गिरफ्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके वकील ने कहा कि गिरफ्तारी होने पर उसे नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा।

    पृष्ठभूमि

    क्या है पूरा मामला?

    महाराष्ट्र बिजली उत्पादन कंपनी में बतौर तकनीशियन काम करने वाले मोहित सुभाष चव्हाण पर दिसंबर, 2019 में एक लड़की ने कई बार रेप का आरोप लगाया था।

    पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मोहित तब से उसका रेप कर रहा था, जब वह नाबालिग थी और स्कूल में पढ़ रही थी। उसकी इस शिकायत के आधार पर जलगांव पुलिस ने मोहित के खिलाफ IPC के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया था।

    अग्रिम जमानत

    हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरोपी

    मामले में मोहित ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल करने में कामयाब रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

    अपनी याचिका में उसने कहा है कि उसकी मां ने पीड़िता की मां से कहा था कि वह 18 साल की होने के बाद पीड़िता को अपने घर की बहू बनाने को तैयार है और दोनों पक्षों ने इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे।

    सुनवाई

    पीड़िता के 18 साल की होने के बाद आरोपी ने किया शादी से इनकार

    मोहित के अनुसार, जब उसने पीड़िता के 18 साल की होने के बाद शादी करन से इनकार कर दिया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।

    उसकी ये दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश (CJI) बोबड़े ने कहा, "अगर आप शादी करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी और जेल जाना पड़ेगा। आपने लड़की से छेड़खानी की, उसका रेप किया।"

    दलील

    मोहित ने कहा- पहले ही हो चुकी है शादी, अब नहीं कर सकता

    CJI ने मोहित के वकील से कहा, "हम आप पर शादी करने का दबाव नहीं डाल रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो हमें बताइए। अन्यथा आप कहेंगे कि हम आपके ऊपर उससे शादी करने का दबाव डाल रहे हैं।"

    मोहित ने कोर्ट के इस प्रस्ताव पर कहा, "पहले मैं उससे शादी करना चाहता था। लेकिन फिर उसने मना कर दिया। अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है।"

    आदेश

    कोर्ट ने मोहित की गिरफ्तारी पर लगाई चार महीने की रोक

    सुनवाई के दौरान मोहित ने यह भी कहा कि वह एक सरकारी कर्मचारी हैं और गिरफ्तार होते ही उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा। इस पर CJI बोबड़े ने कहा कि यह बात उन्हें छेड़खानी और रेप करने से पहले सोचनी चाहिए थी।

    अंत में कोर्ट ने मोहित को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर चार हफ्ते के लिए रोक लगा दी। इसके बाद उसे सामान्य जमानत के लिए याचिका डालनी होगी।

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