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सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पहले सावधानी को कहा, बोले- शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पहले शारीरिक संबंध के प्रति सावधान किया है

सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पहले सावधानी को कहा, बोले- शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं?

लेखन गजेंद्र
Feb 16, 2026
05:22 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शादी का झूठा वादा और बलात्कार से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए लड़का और लड़की को शारीरिक संबंध बनाने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी है। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों अजनबी होते हैं, ऐसे में उन्हें शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से पहले सावधानी रखनी चाहिए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने यह बात कही।

सुनवाई 

शादी से पहले किसी पर भरोसा नहीं- न्यायमूर्ति नागरत्ना

बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन शादी से पहले लड़का-लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। उनके रिश्ते में चाहे जो भी उतार-चढ़ाव आए, हमें समझ नहीं आता कि वे शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं। हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, शादी से पहले किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।"

आपत्ति

पीड़ित महिला के दुबई जाने पर आपत्ति

लाइव लॉ के मुताबिक, पीड़िता के वकील ने बताया कि आरोपी से शादी लगने के बाद पीड़ित महिला उसके आग्रह पर दुबई गई थी, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। इस पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि महिला शादी से पहले दुबई क्यों गई थी, अगर महिला शादी को लेकर गंभीर थी, तो उसे शादी से पहले यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। कोर्ट ने पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजने का सुझाव दिया है।

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घटना

क्या है मामला?

पीड़ित 30 वर्षीय महिला की मुलाकात आरोपी युवक से 2022 में एक वैवाहिक वेबसाइट पर हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोपी ने महिला से शादी का वादा किया और उसे दिल्ली-दुबई बुलाया। युवक के आग्रह पर महिला दुबई गई, जहां आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो रिकॉर्डिंग की। बाद में पीड़िता को युवक के विवाहित होने और 19 जनवरी, 2024 को पंजाब में दूसरी शादी की जानकारी हुई, तो उसे धोखे का पता चला।

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जानकारी

अदालतों से जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

महिला ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और धमकी समेत कई आरोपों में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक की जमानत सत्र न्यायालय और दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।

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