सिक्किम: अब तीसरी पार्टी को किराए पर नहीं दे सकेंगे होमस्टे, राज्य सरकार ने लगाई रोक
क्या है खबर?
सिक्किम की सरकार ने होमस्टे मालिकों को अपने प्रतिष्ठानों को किराए पर देने या फिर किसी तीसरे पक्ष को पट्टे पर देने पर रोक लगा दी है।
राज्य सरकार के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से इस संबंध में 11 सितंबर को एडवाइजरी जारी की गई, जिसके अनुसार होमस्टे अब केवल उसके मालिक स्थानीय उद्यमी द्वारा ही चलाये जायेंगे।
सरकार की ओर से होमस्टे मालिकों को इसका अनुपालन करने की सलाह दी गई है।
फैसला
आदेश के उल्लंघन पर लिया जाएगा सख्त निर्णय
सरकार की ओर से कहा गया है कि 2013 के सिक्किम होमस्टे स्थापना नियमों के पंजीकरण के अनुसार इसका पालन जरूरी है। पालन न करने की शिकायत पर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि सिक्किम में होमस्टे एसोसिएशन ऑफ सिक्किम (HAS) होमस्टे प्रतिष्ठानों को किसी तीसरे पक्ष को पट्टे पर देने और किराए पर देने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा था, जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।
असर
क्यों लिया गया फैसला?
पर्यटन के उद्योग में स्थानीय हितधारकों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम सरकार की ओर से राज्य में होमस्टे की स्थापना के लिए सब्सिडी पर ऋण प्रदान किया जाता है।
होमस्टे स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाता है, जो अपने घरों में होटल के रूप में पर्यटकों को ठहराते हैं और उनको सुविधाएं देते हैं। यह आकर्षण का केंद्र है।
बताया जाता है कि इस क्षेत्र में बाहरी निवेश आने की आशंका जताई जा रही थी।