श्रद्धा हत्याकांड: दिन में 8 घंटे कैद से बाहर रहेगा आरोपी आफताब, क्या है कारण?
क्या है खबर?
दिल्ली के चर्चित श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड मामले में आरोपी आफताब पूनावाला को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को एक अहम आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने कहा कि आफताब को अन्य कैदियों की तरह दिन में 8 घंटे के लिए कैद से बाहर रखा जाए और रात में उसे एकांत कोठरी में भेजा जाए।
कोर्ट ने खतरे की आशंका को देखते हुए यह आदेश जारी किया है।
आदेश
आफताब ने दायर की थी याचिका
आफताब ने कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कहा था कि उसे दिन में 22 घंटे एकांत कारावास में रखा जाता है और सुबह-शाम को केवल एक-एक घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है।
आफताब का कहना था कि जेल में अन्य कैदियों को 8 घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है।
बता दें कि पिछले साल आरोपी आफताब के साथ जेल में कैदियों ने मारपीट की थी। इसके बाद कोर्ट ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
घटना
क्या है श्रद्धा हत्याकांड?
दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। आफताब पूनावाला श्रद्धा का लिव-इन पार्टनर था। उस पर 18 मई, 2022 को श्रद्धा की हत्या करने का आरोप है।
जांच में सामने आया कि आफताब ने लड़ाई के बाद श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव के 35 टुकड़े कर फ्रीज में रखे। वो इन टुकड़ों को रात में महरौली जंगल में अलग-अलग जगह फेंकता था।
आरोपी 22 नवंबर, 2022 से हिरासत में है।